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Nirav Modi को बैंक ऑफ़ इंडिया को देने होंगे ₹100 करोड़ : लंदन कोर्ट

June 24, 2026 2:01 PM
Nirav Modi को बैंक ऑफ़ इंडिया को देने होंगे ₹100 करोड़ : लंदन कोर्ट
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लंदन। Nirav Modi : यहाँ की एक कोर्ट ने गत दिवस भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ़ इंडिया को $10.7 मिलियन (लगभग ₹100 करोड़) देने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन लोन के लिए उन्हें ज़िम्मेदार पाया जिनके वे गारंटर थे। यह मामला उन लोन से जुड़ा है जो बैंक ऑफ़ इंडिया ने जुलाई 2012 में दुबई में नीरव मोदी की मालिकी वाली कंपनी डायमंड FZE को दिए थे।

Nirav Modi बनाम बैंक ऑफ़ इंडिया
नीरव मोदी, जिन्होंने अगस्त 2013 में लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी, ने लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट में दलील दी कि यह लागू करने लायक नहीं है और उन्हें बैंक से कभी भी वैलिड डिमांड नहीं मिली थी। ट्रायल के दौरान, नीरव मोदी ने यह भी दलील दी कि लोन खत्म करने का कोई भी मैटेरियल एडवर्स इफ़ेक्ट सही नहीं था।

मंगलवार को, जज साइमन टिंकलर ने माना कि बैंक ऑफ़ इंडिया का दावा वैलिड और लागू करने लायक था। जज ने कहा, “मिस्टर मोदी बैंक को पर्सनल गारंटी के तहत $4.1 मिलियन (लगभग ₹38.9 करोड़) की मूल रकम देने के लिए ज़िम्मेदार हैं। बैंक द्वारा तय आधार पर कैलकुलेट किया गया ब्याज जोड़ा जाना है। मिस्टर मोदी ने यह बताने के लिए कोई बचाव नहीं किया है कि बैंक उस रकम का हकदार क्यों नहीं था।”

Nirav Modi का भारत में एक्सट्रैडिशन
नीरव मोदी, जिसे 19 मार्च, 2019 को गिरफ्तार किया गया था, अभी लंदन की एक जेल में है, जहाँ वह भारत में एक्सट्रैडिशन को रोकने के लिए भी लड़ रहा है। अप्रैल में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा था कि भारत नीरव मोदी के एक्सट्रैडिशन के लिए कमिटेड है।

MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा था, “हम एक्सट्रैडिशन रिक्वेस्ट पर UK साइड के संपर्क में हैं। हम समझते हैं कि इस खास मामले में कानूनी कार्रवाई अभी चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है कि भगोड़ों को देश के कानून का सामना करने के लिए भारत वापस लाया जाए।” मार्च में, UK हाई कोर्ट ने भारत सरकार के दिए गए “भरोसे की क्वालिटी” के आधार पर, भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की एक्सट्रैडिशन के खिलाफ अपना केस फिर से खोलने की अर्जी खारिज कर दी थी।

नीरव मोदी की अपील फिर से खोलने की अर्जी डिफेंस कंसल्टेंट संजय भंडारी के एक्सट्रैडिशन मामले में फरवरी 2025 के फैसले पर आधारित थी, जिसमें हाई कोर्ट ने भारतीय एजेंसियों द्वारा कबूलनामे करवाने के लिए टॉर्चर के इस्तेमाल को “आम और आम” बताया था।

अप्रैल में, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) ने उनके केस को पब्लिक स्क्रूटनी से हटाकर उन्हें गुमनामी दे दी थी।

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