नई दिल्ली। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 का उल्लंघन करते हुए गुमराह करने वाले ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और प्रोडक्ट क्लेम का इस्तेमाल करने के लिए आठ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किया।
जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है उनमें इमामी हेल्दी एंड टेस्टी, हेल्थ एड, ट्रूवी, द हेल्दी फैक्ट्री, हेल्दी मास्टर, हेल्दी चॉइस, प्लान बी और न्यूहर्ब्स शामिल हैं।
रेगुलेटर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए नोटिस की घोषणा की।
जिन खास नामों पर ध्यान दिया गया है उनमें इमामी हेल्दी एंड टेस्टी भी शामिल है, जो कोलकाता के इमामी ग्रुप की कुकिंग ऑयल्स ब्रांच है। FSSAI ने कहा कि इसका ट्रेड नेम “कस्टमर्स को गुमराह कर सकता है और ऐसा लगता है कि यह लागू FSSAI रेगुलेशंस का उल्लंघन करता है”।
प्लान बी, जो अपने प्रोडक्ट्स को “प्लांट बेस्ड वीगन” के तौर पर मार्केट करता है, ने अपने FSSAI लाइसेंस में वीगन फूड एंडोर्समेंट के लिए पहले से मंजूरी लिए बिना – अपने प्रोडक्ट्स को वीगन दिखाने के लिए रेगुलेटर का ध्यान खींचा है।
हेल्दी फैक्ट्री की “ज़ीरो मैदा होल व्हीट ब्रेड” – जिसमें चक्की फ्रेश आटा और व्हीट ग्लूटेन होता है – को कस्टमर्स को गुमराह करने के लिए फ़्लैग किया गया है। इसके “ज़ीरो मैदा पिज़्ज़ा बेस” प्रोडक्ट की भी ऐसी ही जांच हो रही है, FSSAI ने कहा है कि यह दावा लागू नियमों का उल्लंघन करता है।
न्यूहर्ब्स की प्रोडक्ट लाइन “ट्रू विटामिन” को एक ऐसे ट्रेड नेम का इस्तेमाल करने के लिए कोट किया गया है जो FSSAI नियमों के तहत “न तो डिफाइन है और न ही मान्यता प्राप्त है”, जिससे यह कस्टमर्स के लिए संभावित रूप से गुमराह करने वाला है।
ट्रूवी के स्नैक प्रोडक्ट्स की रेंज, जिसमें “हेल्दी मिक्स वेजी चिप्स”, “हेल्दी रागी चिप्स” और “हेल्दी मूंग दाल चिप्स” शामिल हैं, को कई अन्य इंग्रीडिएंट्स होने के बावजूद गुमराह करने वाले “हेल्दी” दावे करने के लिए फ़्लैग किया गया है।
FSSAI ने हेल्दी मास्टर की टैगलाइन, “विज़न टू सर्व हेल्दी”, हेल्दी चॉइस के “हेल्दी फ़ूड फ़ॉर हेल्दी लाइफ़ पोहा”, और हेल्थ एड के ब्रांड नेम को भी फ़्लैग किया है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के नेचर के बारे में कस्टमर्स को गुमराह कर सकते हैं।






