जालंधर /नई दिल्ली। FASTag NEWS -सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाज़ा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब 3000 रुपए देकर आप जितनी मर्जी बार आओ-जाओ।
मंत्रालय ने उन्हें बहुत कम तय शुल्क पर मासिक या वार्षिक पास देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने टोल प्लाज़ा पर FASTag वार्षिक पास के संबंध में नए नियम बनाए हैं।
सरकार ने स्थानीय निवासियों पर वित्तीय बोझ कम करने, टोल प्लाज़ा पर लंबी कतारों को खत्म करने और FASTag के माध्यम से स्थानीय पास जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों को लगभग ₹3,000 का वार्षिक FASTag पास प्रदान करेगी।
इस पास से वे एक साल के भीतर जितनी बार चाहें टोल प्लाज़ा पार कर सकेंगे, यानी असीमित बार। आपको बता दें कि वर्तमान में, ₹3,075 के पास के माध्यम से लोगों को एक वर्ष में केवल 200 यात्राओं की अनुमति है। सरकार के नए नियम के तहत, अब स्थानीय लोग ₹3,000 का निश्चित शुल्क देकर संबंधित टोल प्लाज़ा को जितनी बार चाहें पार कर सकते हैं। मौजूदा व्यवस्था में, ऐसे लोगों के पास आमतौर पर मासिक पास का विकल्प होता है। सरकार का नया नियम बार-बार पास रिन्यू कराने की परेशानी को कम कर सकता है।
केंद्र सरकार की इस पहल से टोल प्लाज़ा के पास रहने वालों पर बार-बार टोल भुगतान का वित्तीय बोझ कम होगा। इसके अलावा, FASTag पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने में मदद कर सकते हैं।





