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BIG NEWS : बैंक मैनेजर ने कुत्ते को कृष्ण स्वरुप बनाया, HIGH COURT ने रद्द की FIR

July 7, 2026 8:00 AM
BIG NEWS : बैंक मैनेजर ने कुत्ते को कृष्ण स्वरुप बनाया, HIGH COURT ने रद्द की FIR
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BIG NEWS : फैसला पढ़ने लायक

होशियारपुर : BIG NEWS : दो साल पहले, जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले, होशियारपुर की एक बैंक मैनेजर ने अपने कुत्ते के सिर पर एक छोटा सा मुकुट रखा, उसे पीले कपड़े से ढका और उसकी तस्वीर खींची।

त्योहार के दिन, उन्होंने हिंदू देवता कृष्ण के रूप में तैयार अपने कुत्ते की उस तस्वीर को अपना व्हाट्सएप स्टेटस बनाया। उनकी शादी को छह साल हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बाद में पुलिस को बताया कि वह कुत्ता ही उनकी वह संतान था जो उन्हें कभी नहीं मिली।

उस एक व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, पुलिस जांच हुई, चार्जशीट दाखिल हुई और आखिरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष मेहला का 18 पन्नों का आदेश आया। इस आदेश में FIR को सामान्य रूप से रद्द किया गया है।

यह शिकायत शिवसेना के एक युवा पदाधिकारी की ओर से आई थी, जिनका कहना था कि महिला, रंजनी गौर ने अपने कुत्ते को कृष्ण के रूप में दिखाकर हिंदू भावनाओं का अपमान किया है।

होशियारपुर के तलवाड़ा थाने की पुलिस ने 3 सितंबर 2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत FIR दर्ज की।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत किसी पूजा स्थल या किसी पवित्र वस्तु को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना, नष्ट करना या अपवित्र करना अपराध माना गया है। इस कृत्य के लिए दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, बशर्ते यह किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से किया गया हो।

जब उनसे पूछताछ की गई, तो गौर ने अपने किए से इनकार नहीं किया। हालाँकि, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके काम से किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती हैं।

उनके वकील, मितुल सिंह राणा ने अदालत को बताया कि यह मामला कानून की तकनीकी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करता है। जिन वस्तुओं की बात हो रही है—मुकुट, मोर पंख, पीले कपड़े का टुकड़ा—वे न तो किसी मंदिर की पवित्र वस्तुएँ थीं और न ही किसी धार्मिक जुलूस में ले जाई जा रही थीं, जिनकी सुरक्षा असल में धारा 298 करती है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि व्हाट्सएप स्टेटस, जिसे संपर्कों के एक सीमित दायरे ने देखा हो, उसे किसी पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की जानबूझकर की गई कोशिश नहीं माना जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया—जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के कृष्ण-थीम वाले मैगज़ीन कवर से जुड़ा मामला भी शामिल था—यह तर्क देने के लिए कि अपमान करने का इरादा साबित होना चाहिए, न कि उसका अनुमान लगाया जाना चाहिए। संदर्भ के लिए, अप्रैल 2013 में ‘बिज़नेस टुडे’ मैगज़ीन ने एक अंक निकाला जिसमें एम. एस. धोनी को भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया था। उनके हाथों में वे उत्पाद थे जिनका वे उस समय प्रचार करते थे (जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल और चिप्स का पैकेट)। कवर का शीर्षक था ‘गॉड ऑफ़ बिग डील्स’।

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िला कोर्ट में VHP नेता श्याम सुंदर ने शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इस तरह दिखाने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं। इसके चलते जनवरी 2016 में धोनी के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया गया।

सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, यह फिर से उठा और अप्रैल 2017 में जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसी मामले पर एक नई आपराधिक शिकायत को फिर से रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह दिखाने को धार्मिक भावनाएँ आहत करने वाला कृत्य नहीं माना जा सकता।

मौजूदा मामले पर वापस आते हुए, राज्य ने एडिशनल एडवोकेट जनरल सुभाष गोदारा के ज़रिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि FIR से अपराध का पता चलता है और जाँच के दौरान गौर का अपना बयान ही मामले को ट्रायल के लिए भेजने के लिए काफ़ी था।

जस्टिस मेहला राज्य द्वारा उठाए गए कानूनी सवाल का निपटारा करने तक ही सीमित नहीं रहे।

उन्होंने फ़ैसला सुनाया कि गौर द्वारा इस्तेमाल की गई “वस्तु” धारा 298 के दायरे में बिल्कुल नहीं आती है, और मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी के धर्म का अपमान करने का इरादा ज़ाहिर होता हो। वे और आगे बढ़े और हिंदू धर्मग्रंथों का ज़िक्र किया। उन्होंने भगवद गीता के उस श्लोक का हवाला दिया जिसमें ऋषि कुत्ते और विद्वान ब्राह्मण को समान दृष्टि से देखते हैं; महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए भी आवारा कुत्ते को छोड़ने से इनकार करने की घटना; और शैव परंपरा में काल भैरव की सवारी कुत्ते का ज़िक्र किया। इन उदाहरणों से उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू सोच में कुत्ते का स्थान बहुत सम्मानजनक है।

भगवद गीता का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया, “अगर कृष्ण स्वयं कहते हैं कि एक ऋषि पुजारी और कुत्ते के बीच कोई अंतर नहीं देखता क्योंकि दोनों में एक ही दिव्य आत्मा (आत्मा) का वास होता है, तो कुत्ते में कृष्ण को देखना धर्म का अपमान नहीं है।”

कोर्ट ने कहा, “भारतीय पौराणिक कथाओं में इंसानी रूप देने (एन्थ्रोपोमोर्फ़ाइज़ेशन) की यह बात आम है… इस मामले में याचिकाकर्ता ने प्यार की वजह से अपने पालतू कुत्ते को इसी नज़रिए से देखा है।”

आदेश का समापन तुलसीदास की रामचरितमानस की एक पंक्ति के साथ हुआ, जिसमें कहा गया है कि इंसान को ईश्वर वैसे ही दिखते हैं जैसी भावना उसके दिल में होती है। आदेश में रामचरितमानस की यह चौपाई लिखी गई: “जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।”

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