BJP EX MP BRIJ BHUSHAN : दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को BJP के पूर्व MP बृज भूषण शरण सिंह को छह महिला पहलवानों द्वारा दायर किए गए सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में बरी कर दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने यह ऑर्डर पास किया।
यह केस छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से शुरू हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 15 जून, 2023 को पुलिस ने उनके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (शील भंग करना), 354A (सेक्सुअली रंगीन कमेंट्स), 354D (पीछा करना) और 506(1) (क्रिमिनल इंटिमिडेशन) के तहत चार्जशीट फाइल की थी।
10 मई, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने पांच पहलवानों की शिकायतों के संबंध में सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और महिलाओं की शील भंग करने के आरोप तय किए। कोर्ट को दो पहलवानों के मामले में IPC की धारा 506(1) के तहत क्रिमिनल धमकी के आरोप तय करने के लिए काफी सबूत भी मिले थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, सह-आरोपी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर पर क्रिमिनल धमकी का आरोप लगाया गया था, जबकि एक नाबालिग पहलवान से जुड़ा अलग POCSO केस उसकी शिकायत वापस लेने के बाद बंद कर दिया गया था।
सिंह दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद गिराने के मुख्य आरोपी थे। एक स्पेशल CBI कोर्ट ने लंबे ट्रायल के बाद सितंबर 2020 में उन्हें और दूसरे सह-आरोपियों को बरी कर दिया था।
उन्हें उस समय के कड़े एंटी-टेररिज्म कानून TADA के तहत भी महीनों तक जेल में रखा गया था और बाद में मुंबई के JJ हॉस्पिटल में शूटआउट में शामिल कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथियों को पनाह देने के आरोपों से बरी कर दिया गया था।








